आलिया भट्ट की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' (Gangubai Kathiawadi) का मुद्दा रिलीज से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने भंसाली प्रोडक्शन को सुझाव दिया है कि क्या इस फिल्म का नाम बदला जा सकता है. अदालत ने ये सुझाव इसलिए दिया क्योंकि फिल्म पर रोक को लेकर कई केस अदालतों में लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा.
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फिल्म शुक्रवार को रिलीज होनी है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अगुवाई वाली पीठ ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म बनाने वाले निर्माता संजय लीला भंसाली को सुझाव दिया कि क्या इस फिल्म का नाम बदला जा सकता है? भंसाली के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि वो निर्देश लेंगे, जिसके बाद बाद मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार को टाल दिया गया.
दरअसल करीब साल भर से भी ज्यादा समय से रिलीज का इंतजार कर रही इस फिल्म को इसी शुक्रवार को रिलीज करने की योजना है. इसके याचिकाकर्ता गंगुबाई के दत्तक पुत्र बाबूजी रावजी शाह ने इस फिल्म के नाम सहित कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की रिलीज रोकने की गुहार लगाई है. याचिका में इस फिल्म को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं. इस याचिका पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ गुरुवार को भी सुनवाई करेगी.
गंगूभाई के दत्तक पुत्र बाबूजी रावजी शाह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म के निर्माता, नायिका की भूमिका अदा कर रही अभिनेत्री आलिया भट्ट और उपन्यास कथा 'द माफिया क्वीन्स ऑफ बॉम्बे' के लेखक के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल कर कई मुद्दों पर आपत्ति दर्ज करा रखी है. शाह ने इनके खिलाफ अपराधिक मानहानि के मुकदमे भी दर्ज करा रखे हैं.
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पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाह की याचिका खारिज कर दी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शाह की याचिका मुंबई की सत्र अदालत ने पिछले साल फरवरी में खारिज कर दी थी. फिर वो हाईकोर्ट गए, जहां जस्टिस नितिन सांबरे की पीठ ने भी इसे खारिज कर दिया.
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फिल्म 'Gangubai Kathiawadi' का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा, अदालत ने दिया नाम बदलने का सुझाव - NDTV India
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